68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों की 57 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन याचिकाओं में कट ऑफ अंक घटाने वाले शासनादेश को वापस लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने आलोक कुमार समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद से हटने के बाद 68,500 सहायक शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा कराई थी। शासनादेश नौ जनवरी 2018 को जारी हुआ था और उसमें सामान्य व ओबीसी के लिए कट ऑफ क्रमश: 45 व 40 प्रतिशत रखा गया। शासन ने 21 मई को लिखित परीक्षा से ठीक पहले कट ऑफ घटाकर क्रमश: 33 व 30 फीसदी कर दिया था। परीक्षा के बाद दिवाकर सिंह व अन्य ने बदले कट ऑफ को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
68,500 शिक्षक भर्ती: कोर्ट ने खारिज की 57 याचिकाएं, परीक्षा के ठीक पहले बदला गया था कटऑफ